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NSE का ब्रोकर्स को आदेश: अतिरिक्त STT जमा करें, देरी पर लगेगा 1% मासिक ब्याज.
C
CNBC Awaaz
•
10-03-2026, 16:41
NSE का ब्रोकर्स को आदेश: अतिरिक्त STT जमा करें, देरी पर लगेगा 1% मासिक ब्याज.
•
आयकर विभाग के आदेश के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) पर नया सर्कुलर जारी किया है.
•
ब्रोकर्स को निवेशकों से वसूले गए अतिरिक्त STT का पूरा विवरण देना होगा और उसे सरकार के खाते में जमा करना होगा.
•
अतिरिक्त STT जमा करने में देरी होने पर ब्रोकर्स पर 1% मासिक ब्याज लगाया जाएगा.
•
वित्तीय वर्ष 2024 और पिछले वर्षों (31 मार्च, 2023 तक) के अतिरिक्त STT की जानकारी सात दिनों के भीतर देनी होगी.
•
NSE ब्रोकर्स से अतिरिक्त STT वसूल कर सरकार के खाते में जमा करेगा और आयकर विभाग को सूचित करेगा.
CNBC TV18 पर हिंदी में पूरा लेख पढ़ें
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एक्सप्लेनर: इनकम टैक्स के निर्देश पर NSE का STT सर्कुलर, ब्रोकरों को देना होगा 1% मासिक ब्याज.
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