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2013 IPL सट्टेबाजी मानहानि मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने MS धोनी को 10 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया
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मद्रास हाई कोर्ट ने MS धोनी को मानहानि मामले में 10 लाख रुपये चुकाने का निर्देश दिया.
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Moneycontrol
•
12-02-2026, 19:57
मद्रास हाई कोर्ट ने MS धोनी को मानहानि मामले में 10 लाख रुपये चुकाने का निर्देश दिया.
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मद्रास हाई कोर्ट ने MS धोनी को उनके द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
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यह राशि सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपतकुमार के खिलाफ मामले से संबंधित सामग्री के अनुवाद के लिए उपयोग की जाएगी.
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धोनी ने 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले से कथित तौर पर उन्हें जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है.
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अदालत ने व्यापक कार्य को देखते हुए अनुवाद शुल्क 10 लाख रुपये तय किया है.
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धोनी को 12 मार्च, 2026 तक मुख्य न्यायाधीश राहत कोष में राशि का भुगतान करना होगा.
Moneycontrol पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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