गूगल लिंक, मानहानि और सीमा पार विवाद: श्रीलंकाई न्यायाधीश ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में क्यों याचिका दायर की
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श्रीलंकाई जज ने मानहानिकारक लिंक को लेकर कर्नाटक HC में Google पर केस किया.
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Storyboard•11-03-2026, 10:21
श्रीलंकाई जज ने मानहानिकारक लिंक को लेकर कर्नाटक HC में Google पर केस किया.
•श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट के जज ए एच एम डी नवाज ने Google इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दो श्रीलंकाई समाचार वेबसाइटों के खिलाफ कर्नाटक HC में याचिका दायर की.
•उन्होंने 'भूल जाने के अधिकार' और निजता के उल्लंघन का हवाला देते हुए Google खोज परिणामों से मानहानिकारक ऑनलाइन लेखों को हटाने की मांग की है.
•कोलंबो टेलीग्राफ और लंका ई न्यूज द्वारा प्रकाशित लेख उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जबकि श्रीलंका में उन्हें बरी कर दिया गया था.
•Google इंडिया के बेंगलुरु मुख्यालय और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के कारण भारत में मामला दायर किया गया; न्यायाधीश के रूप में नैतिक चिंताओं के कारण श्रीलंका में मामला नहीं किया.
•5 मार्च को नोटिस जारी किए गए; अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित है, जिससे सीमा पार ऑनलाइन मानहानि और निजता अधिकारों पर सवाल उठते हैं.