पाकिस्तान कोर्ट ने 9 मई के दंगों में 'युद्ध छेड़ने' के लिए पत्रकारों, यूट्यूबर को उम्रकैद दी.

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Firstpost•02-01-2026, 18:35
पाकिस्तान कोर्ट ने 9 मई के दंगों में 'युद्ध छेड़ने' के लिए पत्रकारों, यूट्यूबर को उम्रकैद दी.
- •पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा, पत्रकारों वकाहत सईद खान, साबिर शाकिर, शाहीन सहबाई, एंकरपर्सन हैदर रजा मेहदी, विश्लेषक मोईद पीरजादा और पूर्व सेना अधिकारी अकबर हुसैन को सजा सुनाई.
- •प्रत्येक को 9 मई, 2023 के दंगों से संबंधित 'युद्ध छेड़ने' और 'आपराधिक साजिश' के लिए दो आजीवन कारावास की सजा मिली.
- •अभियोजन पक्ष ने उन पर ऑनलाइन हिंसा भड़काने के लिए 'राज्य संस्थानों के खिलाफ डिजिटल आतंकवाद' का आरोप लगाया.
- •एटीसी जज ताहिर अब्बास सिप्रा द्वारा अनुपस्थिति में मुकदमे चलाए गए; दोषियों को जुर्माना और अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी मिली.
- •एमनेस्टी इंटरनेशनल और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे अधिकार समूहों ने पत्रकारों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पाकिस्तान कोर्ट ने 9 मई के दंगों के लिए मीडियाकर्मियों और अन्य को कड़ी सजा सुनाई, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंता बढ़ी है.
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