US Supreme Court (Image: AP) (Pexels/Representative Image)
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News1820-02-2026, 16:29

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ रद्द किए: छह रिपब्लिकन-मनोनीत न्यायाधीश बहुमत में.

  • सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास IEEPA के तहत व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था.
  • अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी शक्तियां कांग्रेस के पास हैं, राष्ट्रपति के पास नहीं.
  • टैरिफ को रद्द करने वाले नौ न्यायाधीशों में से छह रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों द्वारा मनोनीत किए गए थे.
  • खास बात यह है कि ट्रंप के अपने दो नियुक्तियों, नील एम. गोरसच और एमी कोनी बैरेट, ने बहुमत का साथ दिया.
  • यह फैसला न्यायिक स्वतंत्रता को रेखांकित करता है, क्योंकि रूढ़िवादी बहुमत के बावजूद अदालत सख्ती से पार्टी लाइनों पर विभाजित नहीं हुई.

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