सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को गलत बताया है. (फाइल फोटो)
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News1820-02-2026, 15:39

ट्रंप के वैश्विक टैरिफ रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राष्ट्रपति को अधिकार नहीं.

  • अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया, उनके 'वैश्विक टैरिफ' को खारिज किया.
  • 6-3 के बहुमत से हुए इस फैसले ने राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया, कहा- कर लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को है.
  • मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने स्पष्ट किया कि संविधान कर लगाने की शक्ति (टैरिफ सहित) केवल कांग्रेस को देता है.
  • न्यायमूर्ति कवानुघ और दो अन्य रूढ़िवादी न्यायाधीशों ने असहमति जताई, कहा- टैरिफ कानूनी थे.
  • यह फैसला ट्रंप के मुख्य एजेंडे पर सीधा प्रहार है, हालांकि अन्य व्यापार कानूनों के तहत शुल्क लगाने से नहीं रोकता.

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