निजी परिसरों में धार्मिक आयोजनों पर कोई प्रतिबंध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट: निजी परिसर में धार्मिक कार्यों पर कोई रोक नहीं.
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News18•18-03-2026, 23:15
इलाहाबाद हाईकोर्ट: निजी परिसर में धार्मिक कार्यों पर कोई रोक नहीं.
•इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी व्यक्ति के निजी परिसर में प्रार्थना और धार्मिक कार्यों पर कोई बाधा या रोक नहीं हो सकती है.
•कोर्ट ने पहले संभल के एसपी और कलेक्टर को 'कानून और व्यवस्था' का हवाला देकर मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर इस्तीफा देने या तबादला मांगने को कहा था.
•न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने कहा कि संरचना वर्तमान में मस्जिद नहीं है, लेकिन पहले नमाज के लिए इस्तेमाल होती थी, इसलिए भक्तों को प्रार्थना करने से नहीं रोका जाएगा.
•यह फैसला मुनाजिर खान की याचिका पर आया, जिन्होंने रमजान के दौरान अपने परिसर में नमाजियों की संख्या सीमित करने का आरोप लगाया था.
•कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया और कहा कि निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना सभाओं के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.