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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: 'धोबिन' मामले में पेशे से बुलाना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं.
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पेशे से पुकारना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद HC का 'धोबिन' मामले में फैसला.
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News18
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03-03-2026, 16:18
पेशे से पुकारना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद HC का 'धोबिन' मामले में फैसला.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे से पुकारना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है.
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यह तब तक अपराध नहीं है जब तक कि SC/ST समुदाय के सदस्य का अपमान करने का जानबूझकर इरादा साबित न हो.
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यह फैसला 'धोबिन' मामले में आया, जहां एक धोबिन ने मजदूरी मांगने पर दुर्व्यवहार की शिकायत की थी.
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हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(d) और 3(1)(dh) के तहत समन आदेश रद्द कर दिए.
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BNS की धारा 323, 504 और 506 के तहत कार्यवाही जारी रहेगी.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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