इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: सिर्फ पेशे के नाम से पुकारना SC-ST एक्ट के तहत अपराध नहीं
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सिर्फ पेशे के नाम से पुकारना SC-ST एक्ट के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला.
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News18•03-03-2026, 07:40
सिर्फ पेशे के नाम से पुकारना SC-ST एक्ट के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला.
•इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल उसके पेशे के नाम से पुकारना SC-ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है.
•अदालत ने स्पष्ट किया कि यह तभी अपराध होगा जब यह साबित हो जाए कि ऐसे शब्द जानबूझकर किसी समुदाय के व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से कहे गए थे.
•यह फैसला गौतम बुद्ध नगर में SC-ST के विशेष न्यायाधीश द्वारा अगस्त 2024 में पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया.
•हाईकोर्ट ने पाया कि वेतन मांगने के बाद विवाद हुआ और शिकायत में केवल 'धोबिन' शब्द का इस्तेमाल होने का जिक्र था.
•अदालत ने SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(d) और 3(1)(dh) के तहत कार्यवाही रद्द कर दी, लेकिन IPC की धारा 323, 504 और 506 के तहत कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया.