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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द किया.
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इलाहाबाद HC ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द किया.
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News18
•
17-03-2026, 23:15
इलाहाबाद HC ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द किया.
•
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर में मंसूर अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द कर दिया है.
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अदालत ने किसी अपराध और भवन/दुकानों के निर्माण के बीच कोई संबंध नहीं पाया.
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न्यायमूर्ति राज बीर सिंह ने कहा कि संपत्ति को केवल आरोपों या गैंगस्टर से संबंध के आधार पर जब्त नहीं किया जा सकता है.
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डीएम की संपत्ति कुर्क करने की शक्ति पूर्ण नहीं है; राज्य को आपराधिक कृत्य-संपत्ति संबंध साबित करना होगा.
•
मंसूर अंसारी का गैंगस्टर एक्ट के तहत कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और मुख्तार अंसारी से उनका संबंध कुर्की का आधार नहीं हो सकता.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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