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दिल्ली HC: विवाहित महिला से पारिवारिक सदस्य की देखभाल में सहायता मांगना क्रूरता नहीं
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दिल्ली HC: परिवार के सदस्य की देखभाल में मदद के लिए कहना क्रूरता नहीं, मामले रद्द.
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News18
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18-03-2026, 20:45
दिल्ली HC: परिवार के सदस्य की देखभाल में मदद के लिए कहना क्रूरता नहीं, मामले रद्द.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवाहित महिला को परिवार के सदस्य की देखभाल में सहायता के लिए कहना आपराधिक कानून के तहत क्रूरता नहीं है.
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न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पति और उसके परिवार के खिलाफ कथित क्रूरता और घरेलू हिंसा के आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया.
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अदालत ने पत्नी के आरोपों को अस्पष्ट और सामान्य पाया, यह देखते हुए कि वह ससुराल वालों के साथ कुछ ही दिन रही थी और फिर अपनी मां के घर चली गई थी.
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दहेज उत्पीड़न और जबरन गहने रखने के आरोप भी विशिष्ट विवरणों की कमी के कारण खारिज कर दिए गए.
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अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आपराधिक कार्यवाही तलाक के बाद वैवाहिक विवादों को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास था, जो कानून का दुरुपयोग था.
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