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संभल नमाज विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन का आदेश रद्द किया, सभी की सुरक्षा पर जोर.
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संभल नमाज विवाद: इलाहाबाद HC ने प्रशासन का आदेश रद्द किया, सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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News18
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16-03-2026, 14:33
संभल नमाज विवाद: इलाहाबाद HC ने प्रशासन का आदेश रद्द किया, सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने वाले प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया.
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कोर्ट ने राज्य सरकार को नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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यह याचिका संभल के मुनाजिर खान ने दायर की थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने की.
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हाईकोर्ट ने पहले प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी की थी, कहा था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है.
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कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति पर पूजा के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है; राज्य सरकार ने प्लॉट नंबर 291 पर स्वामित्व विवाद का तर्क दिया.
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