दिल्ली उच्च न्यायालय: पीएमएलए के तहत पैतृक संपत्ति कुर्की से मुक्त नहीं
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पैतृक संपत्ति PMLA के तहत कुर्की से मुक्त नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला.
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News18•20-02-2026, 15:30
पैतृक संपत्ति PMLA के तहत कुर्की से मुक्त नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला.
•दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पैतृक संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कुर्की से मुक्त नहीं है.
•जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दूडेजा की पीठ ने कहा कि PMLA में मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही में पैतृक या विरासत में मिली संपत्तियों के लिए कोई अपवाद नहीं है.
•अदालत ने एक व्यक्ति की अपील खारिज कर दी, जिसकी सैनिक विहार स्थित संपत्ति, जो उसके पिता के साथ संयुक्त रूप से थी, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई थी.
•अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि संपत्ति अवैध धन से नहीं खरीदी गई थी, लेकिन अदालत ने इस तर्क को गलत और PMLA के विपरीत पाया.
•अदालत ने पुष्टि की कि संपत्ति 'अपराध की आय' के बराबर मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और इसकी पैतृक प्रकृति कुर्की से छूट नहीं देती है.