सेक्स के बाद 'कुंडली' न मिलने पर शादी से इनकार अपराध: दिल्ली हाई कोर्ट

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News18•23-02-2026, 23:40
सेक्स के बाद 'कुंडली' न मिलने पर शादी से इनकार अपराध: दिल्ली हाई कोर्ट
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि शादी के आश्वासन पर शारीरिक संबंध बनाने के बाद 'कुंडली' न मिलने के कारण शादी से इनकार करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत आपराधिक आरोप को जन्म दे सकता है.
- •न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करने का आरोप है.
- •अदालत ने कहा कि आरोपी के बार-बार शादी के आश्वासन के आधार पर संबंध विकसित हुए थे, जिसमें 'कुंडली' मिलान में कोई बाधा नहीं थी.
- •आरोपी ने जमानत मांगी, यह तर्क देते हुए कि संबंध सहमति से थे और शादी के झूठे बहाने पर बलात्कार लागू नहीं होता.
- •अदालत ने आरोपों की प्रकृति, जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों और अभी तक आरोप पत्र दाखिल न होने का हवाला देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी.
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