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CBI कोर्ट ने पूर्व BOI अधिकारी, अन्य को 3 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया.
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News18
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18-03-2026, 19:45
CBI कोर्ट ने पूर्व BOI अधिकारी, अन्य को 3 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया.
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एक विशेष CBI कोर्ट ने 2012 के बैंक ऑफ इंडिया धोखाधड़ी मामले में चार व्यक्तियों को सजा सुनाई, जिसमें जाली लेटर ऑफ क्रेडिट शामिल था.
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इन्फिनिटी ट्रांसमिशन के हरित मेहता और अभय मेहता को पांच साल की कैद और भारी जुर्माना (क्रमशः 3.50 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये) मिला.
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पूर्व BOI वरिष्ठ प्रबंधक मनोजकुमार माथुर और इलेश शाह को तीन साल की जेल और प्रत्येक को 50,000 रुपये का जुर्माना मिला.
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आरोपियों को IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी) और 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाया गया.
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जाली LC के कारण बैंक ऑफ इंडिया को 3.4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जब फंड इन्फिनिटी ट्रांसमिशन को भेजे गए और बाद में निकाल लिए गए.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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