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दिल्ली कोर्ट ने रिश्वत मामले में व्यक्ति को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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News18
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23-03-2026, 18:45
दिल्ली कोर्ट ने रिश्वत मामले में व्यक्ति को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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दिल्ली की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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जगमाल सिंह को शिकायतकर्ता से 24,000 रुपये की रिश्वत मांगने का दोषी पाया गया था, जिसकी जांच सीबीआई ने की थी.
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विशेष न्यायाधीश ज्योति क्लेर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत न्यूनतम वैधानिक सजा सुनाई.
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अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसका भुगतान न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास होगा.
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अदालत ने भ्रष्टाचार के सामाजिक प्रभाव और दोषी की उम्र, स्वास्थ्य तथा पूर्व रिकॉर्ड की कमी के बीच संतुलन बनाया.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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