केंद्र ने समीर वानखेड़े के खिलाफ चार्ज मेमो रद्द करने वाले कैट के आदेश को दिल्ली HC में चुनौती दी.

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News18•23-01-2026, 19:30
केंद्र ने समीर वानखेड़े के खिलाफ चार्ज मेमो रद्द करने वाले कैट के आदेश को दिल्ली HC में चुनौती दी.
- •केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने आईआरएस अधिकारी समीर दान्यादेव वानखेड़े के खिलाफ चार्ज मेमो को रद्द कर दिया था.
- •नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़े रहे वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक आरोपों को कैट ने रद्द कर दिया था, जिसमें चार्ज मेमो में प्रक्रियात्मक अनियमितता और प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया गया था.
- •कैट ने कहा कि आरोपों के लिए जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था, वह कॉर्डेलिया क्रूज मामले के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय में विचाराधीन थी, जिससे विभागीय कार्रवाई अनुचित थी.
- •केंद्र का तर्क है कि कैट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया और चार्ज मेमो एक कॉल प्रतिलेख पर आधारित था जिसे वानखेड़े ने खुद बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया था.
- •दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है, जिससे वानखेड़े के वकील को केंद्र की याचिका का जवाब देने का समय मिल सके.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: केंद्र समीर वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को फिर से शुरू करना चाहता है, कैट के आदेश को चुनौती दे रहा है.
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