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एक्सिस बैंक को विफल एटीएम लेनदेन पर मुआवजा देने का उपभोक्ता आयोग का आदेश.
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एक्सिस बैंक को झटका: ATM लेनदेन विफल होने पर उपभोक्ता पैनल ने लगाया जुर्माना.
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News18
•
15-03-2026, 14:30
एक्सिस बैंक को झटका: ATM लेनदेन विफल होने पर उपभोक्ता पैनल ने लगाया जुर्माना.
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नागपुर उपभोक्ता आयोग ने एक्सिस बैंक को एक विफल ATM लेनदेन के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा और 5,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया है.
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यह मामला 19 अगस्त, 2018 का है, जब ग्राहक के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खाते से 5,000 रुपये डेबिट हो गए थे, लेकिन एक्सिस बैंक के ATM से नकदी नहीं निकली.
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अतिरिक्त DCF), नागपुर ने बैंक की "सेवा में कमी" पाई, क्योंकि बैंक ने ग्राहक की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया.
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कानूनी नोटिस के बावजूद एक्सिस बैंक आयोग के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद सतीश सप्रे और मिलिंद केदार द्वारा एकतरफा सुनवाई हुई.
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यह मुआवजा बैंक की लापरवाही और उचित जांच या CCTV सत्यापन न करने के कारण हुई मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए है.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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