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बैंक की चूक से 3.2 करोड़ रुपये हुए बेकार, अदालत ने दिया कड़ा सबक.
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NCDRC का एक्सिस बैंक को आदेश: नोटबंदी में रोके 3.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटाओ.
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News18
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14-03-2026, 11:36
NCDRC का एक्सिस बैंक को आदेश: नोटबंदी में रोके 3.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटाओ.
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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने एक्सिस बैंक को 3.2 करोड़ रुपये 6% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है.
•
बैंक ने 2016 की नोटबंदी के दौरान Procurer Logistics Services Private Limited के 3.2 करोड़ रुपये जमा करने से इनकार कर दिया था.
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बैंक के इनकार के कारण यह बड़ी राशि समय सीमा समाप्त होने के बाद 'रद्दी' बन गई.
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NCDRC ने बैंक के फैसले को एकतरफा और सरकारी नियमों व RBI अधिसूचनाओं का उल्लंघन पाया.
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आयोग ने कहा कि बैंक को राशि स्वीकार कर अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था, न कि जमा करने से रोकना.
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