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दिल्ली अदालत: 2016 NDPS मामले में 21 वर्षीय दोषी करार
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दिल्ली कोर्ट ने 2016 के NDPS मामले में 21 वर्षीय को दोषी ठहराया.
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News18
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20-02-2026, 17:45
दिल्ली कोर्ट ने 2016 के NDPS मामले में 21 वर्षीय को दोषी ठहराया.
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21 वर्षीय इकबाल हुसैन को 200 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में NDPS एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया.
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विशेष न्यायाधीश गजेंद्र सिंह नागर ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे अपराध साबित किया.
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हुसैन को 2016 में क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के बाद गिरफ्तार किया था कि वह बरेली से दिल्ली में हेरोइन की आपूर्ति कर रहा था.
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कोर्ट ने कहा कि हुसैन ने NDPS एक्ट की धारा 50 के तहत राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी से इनकार कर दिया था.
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वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की अनुपस्थिति ने अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध नहीं बनाया; पुलिस गवाहों की गवाही सुसंगत और विश्वसनीय पाई गई.
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