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दिल्ली कोर्ट ने 2019 में 11 वर्षीय लड़के की हत्या, अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराया
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दिल्ली कोर्ट ने 2019 में 11 साल के लड़के से कुकर्म और हत्या के दोषी को ठहराया.
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News18
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24-02-2026, 20:45
दिल्ली कोर्ट ने 2019 में 11 साल के लड़के से कुकर्म और हत्या के दोषी को ठहराया.
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दिल्ली की एक अदालत ने 2019 में 11 साल के लड़के से कुकर्म और उसकी हत्या के लिए करमवीर सिंह उर्फ लाला को दोषी ठहराया.
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अभियोजन पक्ष ने हत्या, अप्राकृतिक यौन अपराध, अपहरण और POCSO अधिनियम के तहत गंभीर भेदक यौन हमले के आरोप सफलतापूर्वक साबित किए.
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आरोपी 2 जनवरी, 2019 को पीड़ित को रेलवे लाइन के पास एक सुनसान जगह पर ले गया था, जहां अपराध हुए थे.
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सबूतों में आरोपी द्वारा शव के स्थान का खुलासा, कपड़े और चाकू की बरामदगी, सीसीटीवी फुटेज और FSL रिपोर्ट शामिल थे.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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