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दिल्ली कोर्ट ने भुगतान विवाद में गोलगप्पा विक्रेता को चाकू मारने के लिए दो को दोषी ठहराया.
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दिल्ली कोर्ट ने 'गोलगप्पा' विक्रेता की हत्या के प्रयास के लिए दो को दोषी ठहराया.
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News18
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23-02-2026, 22:00
दिल्ली कोर्ट ने 'गोलगप्पा' विक्रेता की हत्या के प्रयास के लिए दो को दोषी ठहराया.
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दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में चांदनी चौक में 'गोलगप्पा' विक्रेता जगरम की हत्या के प्रयास के लिए जावेद और अनुज को दोषी ठहराया.
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स्नैक्स के पैसे मांगने पर जगरम को कई बार चाकू मारा गया था.
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अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत दोषी पाया.
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निर्णय घायल शिकायतकर्ता और एक चश्मदीद गवाह की लगातार गवाही पर आधारित था, जिन्होंने आरोपियों की पहचान की थी.
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अदालत ने बचाव पक्ष के तर्कों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि चाकू के घाव खतरनाक थे और हत्या करने का इरादा साबित हुआ.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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