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दिल्ली कोर्ट ने पूर्व जयपी इंफ्राटेक एमडी मनोज गौड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज की.
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News18
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17-02-2026, 20:15
दिल्ली कोर्ट ने पूर्व जयपी इंफ्राटेक एमडी मनोज गौड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज की.
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दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व जयपी इंफ्राटेक के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
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अदालत ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों पर जोर दिया, जिससे हजारों घर खरीदार प्रभावित हुए हैं.
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गौड़ को पिछले साल 13 नवंबर को ईडी ने घर खरीदारों के खिलाफ 14,599 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था.
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घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को कथित तौर पर डायवर्ट किया गया, जिससे 60% निर्माण कार्य अधूरा रह गया.
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अदालत ने गौड़ की कई एफआईआर में संलिप्तता और आरोपों की गंभीर प्रकृति का उल्लेख किया, जिसमें आगे अपराध करने का जोखिम बताया गया.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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