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News1825-02-2026, 14:15

दिल्ली HC ने रामदेव के नाम, छवि के अनधिकृत उपयोग पर लगाई रोक.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरु रामदेव के नाम, छवि, आवाज और उनके व्यक्तित्व के अन्य गुणों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी है.
  • यह रोक AI-जनित सामग्री और डीपफेक वीडियो सहित सभी प्रारूपों और माध्यमों पर लागू होती है.
  • न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि रामदेव को उत्पादों या उपचारों का समर्थन करते हुए दिखाने वाले डीपफेक वीडियो प्रथम दृष्टया उनकी सद्भावना का दुरुपयोग करते हैं और उनकी विश्वसनीयता को धूमिल कर सकते हैं.
  • अदालत ने प्लेटफार्मों से विशिष्ट आपत्तिजनक सामग्री को 72 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया.
  • रामदेव के मुकदमे में AI-जनित डीपफेक, हेरफेर की गई तस्वीरों और विभिन्न प्लेटफार्मों पर मनगढ़ंत समर्थन के "अभूतपूर्व और खतरनाक हमले" पर प्रकाश डाला गया था.

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