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भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर GST 2.0 के नए कर सुधारों का प्रभाव
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GST 2.0 से भारतीय स्वास्थ्य सेवा में क्रांति: कम टैक्स, सस्ती देखभाल 22 सितंबर 2025 से.
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News18
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14-03-2026, 13:45
GST 2.0 से भारतीय स्वास्थ्य सेवा में क्रांति: कम टैक्स, सस्ती देखभाल 22 सितंबर 2025 से.
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GST 2.0, 22 सितंबर 2025 से प्रभावी, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए सरलीकृत कर स्लैब और महत्वपूर्ण कटौती पेश करता है.
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अधिकांश दवाएं और चिकित्सा उपकरण अब 5% GST आकर्षित करते हैं; 33 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से छूट प्राप्त (0%) हैं.
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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, जिसमें गंभीर बीमारी योजनाएं शामिल हैं, अब GST से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, जिससे कवरेज अधिक किफायती हो गया है.
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सुधारों का उद्देश्य रोगी लागत को कम करना, चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देना और गंभीर व दुर्लभ बीमारी के उपचार तक पहुंच में सुधार करना है.
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उल्टे शुल्क ढांचे के साथ चुनौतियां बनी हुई हैं, जो दर में कटौती के बावजूद निर्माताओं के मूल्य निर्धारण और नकदी प्रवाह को प्रभावित करती हैं.
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