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कर्नाटक अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 40 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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कर्नाटक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 40 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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News18
•
10-03-2026, 18:15
कर्नाटक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 40 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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कर्नाटक कोर्ट ने धरेप्पा उर्फ धीरज अंगटा खानसे को बेलगावी जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के लिए 40 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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पीड़िता शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है और अनुसूचित जाति से संबंधित है.
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आरोपी 25 अगस्त, 2025 को पीड़िता के घर में घुस गया और जबरन दुष्कर्म किया.
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सजा में POCSO अधिनियम के तहत 30 साल और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 10 साल का कठोर कारावास, साथ ही जुर्माना शामिल है.
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फास्ट ट्रैक POCSO कोर्ट-1 ने चार महीने सात दिन में सुनवाई पूरी कर 4 मार्च, 2026 को फैसला सुनाया.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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