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वनपर्थी में बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की जेल: अदालत का कड़ा फैसला
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वानपर्थी में पिता ने बेटी से किया दुष्कर्म; कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर सजा.
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News18
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13-03-2026, 19:30
वानपर्थी में पिता ने बेटी से किया दुष्कर्म; कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर सजा.
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वानपर्थी जिले के पनगल मंडल के वल्लेपोलु कुरुमैया ने 3 मई, 2025 को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया.
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उसने किताबों का लालच देकर जुरला नहर के पास रंगपुरम गांव में पेब्बरू पुलिस स्टेशन की सीमा में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया.
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पीड़िता की मां ने 7 मई, 2025 को पेब्बरू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच और गिरफ्तारी हुई.
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वानपर्थी जिला प्रधान न्यायाधीश श्रीमती एम.आर. सुनीता ने कुरुमैया को 20 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
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जिला एसपी सुनीता रेड्डी, आईपीएस ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी अभियोजन के लिए पुलिस और कानूनी टीम की सराहना की.
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