मंगलुरु कोर्ट ने 2022 हत्या मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास सुनाया
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मंगलुरु कोर्ट ने 2022 के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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News18•05-03-2026, 18:30
मंगलुरु कोर्ट ने 2022 के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
•मंगलुरु कोर्ट ने 2022 में 47 वर्षीय हरीश सालियन की हत्या के लिए मुरुगन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
•द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जगदीश वी एन ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुरुगन को दोषी ठहराया और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
•यह घटना 19 मार्च, 2022 को दक्षिण कन्नड़ जिले के बप्पनाडु गांव में मुल्की पेटे के पास हुई थी.
•जांच से पता चला कि आरोपी ने सालियन पर लाल लेटराइट पत्थर से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
•पुलिस ने बताया कि मुरुगन और हरीश सालियन के बीच वित्तीय दुश्मनी हत्या का मकसद थी.