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नागालैंड अदालत ने भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास सुनाया.
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नागालैंड: भाई की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा
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News18
•
07-03-2026, 11:15
नागालैंड: भाई की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा
•
कोहिमा अदालत ने लेज़ो सेलेत्सु (49) को अपने 33 वर्षीय भाई की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है.
•
यह अपराध 20 अगस्त, 2023 को हुआ था, जिसमें सेलेत्सु ने अपने भाई को एक हथियार से गोली मार दी थी.
•
अपराध के बाद आरोपी फरार हो गया था लेकिन बाद में गिरफ्तार कर लिया गया; हथियार बरामद किया गया.
•
अदालत ने पाया कि मृतक एक झगड़े के बाद दूर जा रहा था जब आरोपी ने उसे पीछे से गोली मार दी.
•
आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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