Representational image (Image: News18)
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News1830-01-2026, 22:00

इंदौर मेट्रो के लिए पेड़ काटने पर MP हाई कोर्ट की रोक, हजारों तोतों का घर बचा

  • मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने मेट्रो रेल परियोजना के लिए लगभग 200 पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है.
  • रानी सराय क्षेत्र के रीगल स्क्वायर के पास स्थित ये पेड़ हजारों तोतों का घर हैं, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं.
  • अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य हितधारकों से इस मामले पर जवाब मांगा है.
  • 'पीपल फॉर एनिमल्स' के प्रियांशु जैन ने पर्यावरण क्षरण और आवास के नुकसान के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी.
  • याचिकाकर्ता के वकील, लवलेश सारस्वत ने कहा कि पेड़ काटने के लिए पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: MP हाई कोर्ट ने इंदौर मेट्रो के लिए पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक लगाई, तोतों के आवास और पर्यावरण की रक्षा की.

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