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मुर्शिदाबाद हिंसा: SC ने HC के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की
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मुर्शिदाबाद हिंसा: SC ने NIA जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका खारिज की.
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News18
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16-03-2026, 18:30
मुर्शिदाबाद हिंसा: SC ने NIA जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका खारिज की.
•
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी.
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हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा की NIA जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने "संतुलित दृष्टिकोण" अपनाया था.
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MHA द्वारा 28 जनवरी को शुरू की गई NIA जांच में UAPA की धारा 15(1)(a) (आतंकवादी कृत्यों से संबंधित) लगाई गई है.
•
SC ने पहले NIA को UAPA लगाने का औचित्य HC को सीलबंद रिपोर्ट में देने और बंगाल सरकार को अपनी शिकायतें HC के समक्ष रखने को कहा था.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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