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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपियों की FIR रद्द करने की याचिका खारिज की.
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बरेली हिंसा: इलाहाबाद HC से आरोपियों को झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज.
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News18
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10-03-2026, 07:18
बरेली हिंसा: इलाहाबाद HC से आरोपियों को झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के छह आरोपियों की FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है.
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याचिकाकर्ताओं में मोहम्मद साजिद उर्फ साजिद सकलानी, आशु, अजमल रफी, मोहम्मद नईम कुरैशी, मोहम्मद मोईन और मोहम्मद फैजान शामिल थे.
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SHO धनंजय पांडे द्वारा दर्ज FIR में 28 नामजद और 200-250 अज्ञात उपद्रवियों का जिक्र है, 'सर तन से जुदा' जैसे नारे लगाने का आरोप है.
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कोर्ट ने आरोपों को बहुत गंभीर बताते हुए पूर्ण जांच और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया, इसे बड़े पैमाने पर हिंसा का मामला बताया.
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26 सितंबर, 2025 को हुई बरेली हिंसा में मौलाना तौकीर रजा खान को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है.
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