किराए पर फ्लैट देने से उपभोक्ता अधिकार खत्म नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट

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News18•05-02-2026, 19:15
किराए पर फ्लैट देने से उपभोक्ता अधिकार खत्म नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट
- •सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केवल आवासीय फ्लैट को किराए पर देने से संपत्ति खरीदार को "उपभोक्ता" मानने और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उनके अधिकारों का प्रयोग करने से अयोग्य नहीं ठहराया जाता है.
- •संपत्ति खरीदार को "उपभोक्ता" श्रेणी से बाहर करने के लिए बिल्डर पर यह साबित करने का बोझ है कि फ्लैट खरीदने के पीछे प्राथमिक इरादा "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए था.
- •अदालत ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में "वाणिज्यिक उद्देश्य" का अपवाद तब लागू नहीं होता है जब प्रमुख इरादा वाणिज्यिक गतिविधि के माध्यम से लाभ कमाना न हो.
- •यह फैसला विनीत बहारी द्वारा NCDRC के खिलाफ दायर एक अपील में आया, जिसने उनके फ्लैट के कब्जे में देरी की शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि फ्लैट को किराए पर देना एक वाणिज्यिक उद्देश्य था.
- •शीर्ष अदालत ने NCDRC के आदेश को रद्द कर दिया, बहारी की शिकायत को बहाल कर दिया और आयोग को इसे गुण-दोष के आधार पर तय करने का निर्देश दिया, जिसमें बिल्डर की वाणिज्यिक इरादे को साबित करने में विफलता पर जोर दिया गया.
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