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News1802-02-2026, 19:15

पुणे पोर्श दुर्घटना: SC ने तीन आरोपियों को दी जमानत, माता-पिता को ठहराया जिम्मेदार.

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2024 पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में तीन आरोपियों - अमर सतीश गायकवाड़, आदित्य अविनाश सूद और आशीष सतीश मित्तल को जमानत दे दी है.
  • अदालत ने माता-पिता को अपने बच्चों पर नियंत्रण न रखने, उन्हें नशीले पदार्थों के सेवन और 'मौज-मस्ती' के लिए पैसे देने के लिए जिम्मेदार ठहराया.
  • सूद और मित्तल, कार में सवार दो अन्य किशोरों के पिता हैं, जिन पर अपने बच्चों के रक्त के नमूने बदलने की साजिश रचने का आरोप है.
  • गायकवाड़, एक कथित बिचौलिए, पर डॉक्टर के सहायक को 3 लाख रुपये देने का आरोप है, हालांकि इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है.
  • यह मामला 19 मई, 2024 को पुणे के कल्याणी नगर में हुई घटना से संबंधित है, जहां नशे में धुत 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई गई पोर्श कार ने दो आईटी पेशेवरों को कुचल दिया था.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श दुर्घटना में जमानत दी, किशोर अपराधों के लिए माता-पिता की जिम्मेदारी पर जोर दिया.

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