सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श कार हादसा मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है.
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News1802-02-2026, 13:04

पोर्श हिट एंड रन: SC ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपियों को दी जमानत

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2024 पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी आदित्य सूद, आशीष मित्तल और संतोष गायकवाड़ को जमानत दे दी है.
  • आरोपी करीब 18 महीने से जेल में थे; जमानत सशर्त है और उल्लंघन पर रद्द की जा सकती है.
  • आरोपों में नाबालिग आरोपी के रक्त के नमूने से छेड़छाड़ और उसे बदलने के लिए 3 लाख रुपये का भुगतान शामिल है.
  • वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि नाबालिग के पिता ने रक्त के नमूने बदलने में मदद मांगी थी, जिसमें पुलिस और JJB की मिलीभगत उजागर हुई.
  • जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने माता-पिता की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा, "माता-पिता अपने बच्चों को नियंत्रित करने में विफल रहे; बच्चों ने कार की चाबियां लीं और गाड़ी चलाई."

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श मामले में तीन आरोपियों को जमानत दी, माता-पिता की जिम्मेदारी और जांच जारी रहने पर जोर दिया.

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