पुणे पोर्श दुर्घटना: SC ने तीन आरोपियों को दी जमानत, माता-पिता को ठहराया जिम्मेदार.

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CNBC TV18•02-02-2026, 14:08
पुणे पोर्श दुर्घटना: SC ने तीन आरोपियों को दी जमानत, माता-पिता को ठहराया जिम्मेदार.
- •सुप्रीम कोर्ट ने 2024 पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी.
- •न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां ने टिप्पणी की कि माता-पिता अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें 'गला टाइम' के लिए कार की चाबियां और पैसे देना अस्वीकार्य है.
- •अधिवक्ता सना रईस खान द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आरोपी अमर सतीश गायकवाड़ पर किशोर के रक्त के नमूने को बदलने के लिए डॉक्टर के सहायक को 3 लाख रुपये देने का आरोप है.
- •आदित्य अविनाश सूद और आशीष सतीश मित्तल को कार में मौजूद अन्य नाबालिगों से संबंधित परीक्षणों के लिए अपने रक्त के नमूने उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
- •यह मामला पुणे के कल्याणी नगर में एक 17 वर्षीय किशोर द्वारा नशे की हालत में पोर्श चलाने और दो आईटी पेशेवरों को कुचलने से संबंधित है, जिससे किशोर को मिली शुरुआती नरम जमानत पर देशव्यापी आक्रोश फैल गया था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श दुर्घटना के तीन आरोपियों को जमानत दी, किशोरों से जुड़े मामलों में माता-पिता की जिम्मेदारी पर जोर दिया.
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