सुप्रीम कोर्ट ने आयकर तलाशी और जब्ती प्रावधान के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की.
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आयकर तलाशी शक्तियों के खिलाफ PIL खारिज, SC ने कहा 'बड़े कर चोरों' के लिए है.
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News18•09-03-2026, 17:00
आयकर तलाशी शक्तियों के खिलाफ PIL खारिज, SC ने कहा 'बड़े कर चोरों' के लिए है.
•सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी और जब्ती की शक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार कर दिया.
•PIL में तर्क दिया गया था कि इस प्रावधान का अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग हो सकता है और कर अधिकारियों को तलाशी के कारणों का खुलासा करने से छूट मिलती है.
•मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि यह प्रावधान "बड़े कर चोरों" को पकड़ने के लिए बनाया गया है और उपलब्ध उपाय पर्याप्त हैं.
•न्यायमूर्ति बागची ने बताया कि तलाशी के लिए अग्रिम सूचना देने से जांच का उद्देश्य विफल हो सकता है, क्योंकि डिजिटल साक्ष्य आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं.
•याचिकाकर्ता विश्वप्रसाद अल्वा ने PIL वापस ले ली, लेकिन उन्हें प्रावधान में संशोधन के लिए केंद्र से संपर्क करने की अनुमति दी गई.