DPDP act faces Supreme Court scrutiny over RTI amendments
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Storyboard16-02-2026, 15:49

सुप्रीम कोर्ट DPDP एक्ट की वैधता की जांच करेगा, अंतरिम रोक से इनकार.

  • सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची व विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कानूनी मुद्दों की जांच करने पर सहमति जताई, लेकिन अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया.
  • वेंकटेश नायक, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और NCPRI द्वारा दायर याचिकाओं में DPDP एक्ट की धारा 44(3) को चुनौती दी गई है, जो RTI एक्ट की धारा 8(1)(j) में संशोधन करती है.
  • याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह संशोधन व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर "पूर्ण छूट" देता है, जिससे गोपनीयता, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बिगड़ता है.
  • याचिकाओं में DPDP नियमों के नियम 23 के साथ पढ़ी गई अधिनियम की धारा 36 को भी चुनौती दी गई है, जिसमें अस्पष्टता और व्यक्तिगत डेटा तक अत्यधिक पहुंच की संभावना का हवाला दिया गया है.

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