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News1816-02-2026, 15:45

BIS मानकों का उल्लंघन करने वाले खिलौने बेचने पर Snapdeal पर 5 लाख रुपये का जुर्माना: CCPA.

  • केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Snapdeal पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
  • Snapdeal पर अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन का उल्लंघन करने वाले खिलौने बेचने का आरोप है.
  • यह कार्रवाई Toys (Quality Control) Order, 2020 का उल्लंघन करने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए की गई.
  • CCPA ने Amazon और Flipkart सहित अन्य ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं को भी नोटिस जारी किए हैं.
  • Snapdeal को भविष्य में BIS मानकों का पालन सुनिश्चित करने और उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए संपर्क विवरण प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है.

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