दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर MCD ने आनंद विहार में अतिक्रमण हटाया

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News18•31-01-2026, 16:45
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर MCD ने आनंद विहार में अतिक्रमण हटाया
- •दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शनिवार को आनंद विहार क्षेत्र में कई अतिक्रमणकारी ढांचों को ध्वस्त कर दिया.
- •यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद की गई, जिसमें मल्टी-मॉडल ट्रांजिट पॉइंट से अतिक्रमण हटाने को कहा गया था.
- •MCD के उपायुक्त बादल कुमार ने बताया कि लगभग 300 विक्रेताओं को हटाया गया, और केवल 105 मान्यता प्राप्त विक्रेताओं को ही अनुमति दी जाएगी जिनके पास अनंतिम प्रमाण पत्र हैं.
- •कोर्ट के 22 जनवरी, 2026 के अंतिम आदेश में आठ दिन की नोटिस अवधि के बाद अनधिकृत ढांचों को हटाने का निर्देश दिया गया था.
- •कोर्ट ने MCD को 10 मार्च तक आनंद विहार के लिए एक व्यापक सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास योजना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: MCD ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर आनंद विहार में अतिक्रमण हटाया, केवल प्रमाणित विक्रेताओं को अनुमति.
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