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News1805-02-2026, 15:00

ठाणे कोर्ट ने अपहरण-जबरन वसूली मामले में पांच को बरी किया, सबूतों की कमी

  • महाराष्ट्र के ठाणे की एक सत्र अदालत ने अपहरण और जबरन वसूली के एक कथित मामले में चार महिलाओं सहित पांच आरोपियों को बरी कर दिया है.
  • अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी टी पवार ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा.
  • आरोपियों में निशा नागेश गायकवाड़, सोनाली उर्फ पिंकी महेंद्र महाले, दर्शना नागेश गायकवाड़, दीपा रोहित प्रजापति और ओसामा जैद फक्की शामिल थे, जिन पर 21 मई, 2024 को दो पुरुषों का अपहरण करने का आरोप था.
  • उन्होंने कथित तौर पर पीड़ितों को बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दी और 1 लाख रुपये की मांग की, 5,000 रुपये मिलने के बाद उन्हें छोड़ दिया.
  • शिकायतकर्ता और एकमात्र चश्मदीद गवाह अदालत में आरोपियों की पहचान करने में विफल रहे, यह कहते हुए कि उनके चेहरे ढके हुए थे, जिसके कारण उन्हें बरी कर दिया गया.

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