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News1831-01-2026, 11:45

ठाणे कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी को बरी किया, गवाहियों में विसंगतियां पाई गईं.

  • ठाणे कोर्ट ने मोहम्मद तारिक पीरमोहम्मद शेख (50) को अपनी पत्नी सगुफ्ता शेख की हत्या के आरोप से बरी कर दिया.
  • अदालत ने गवाहियों में विसंगतियों और अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफलता का हवाला दिया.
  • सगुफ्ता शेख 19 मई, 2024 को कई फ्रैक्चर और चोटों के साथ मृत पाई गई थीं, जिसके बाद हत्या का आरोप लगा था.
  • अभियोजन पक्ष का मामला परिवार के गवाहों पर आधारित था, जिन्होंने लगातार झगड़ों और आरोपी के पुलिस के सामने कबूलनामे का आरोप लगाया था.
  • न्यायाधीश ने परिवार के दावों को अस्पष्ट पाया और विसंगतियों को नोट किया, जिसके परिणामस्वरूप बरी किया गया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ठाणे कोर्ट ने अपर्याप्त सबूतों और असंगत गवाहियों के कारण पत्नी की हत्या के आरोपी को बरी कर दिया.

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