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ठाणे कोर्ट ने 2023 के चेन-स्नैचिंग मामले में दो पुरुषों को बरी किया.
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ठाणे कोर्ट ने 2023 चेन-स्नैचिंग मामले में दो लोगों को बरी किया: सबूतों का अभाव.
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News18
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16-03-2026, 17:15
ठाणे कोर्ट ने 2023 चेन-स्नैचिंग मामले में दो लोगों को बरी किया: सबूतों का अभाव.
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ठाणे की विशेष अदालत ने 2023 के चेन-स्नैचिंग मामले में सौरभ उर्फ सोन्या मनोज सालुंखे और अब्दुल्ला संजय ईरानी उर्फ सैयद को बरी कर दिया.
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दोनों पर आईपीसी, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अपराध से जोड़ने वाले कोई सबूत नहीं मिले.
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अदालत ने माना कि डकैती हुई थी, लेकिन आरोपियों की पहचान कानूनी रूप से अस्थिर पाई गई.
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शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि घटना "पल भर में" होने के कारण उसने हमलावरों के चेहरे ठीक से नहीं देखे थे.
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प्राथमिक अपराध (डकैती) साबित न होने के कारण मकोका के आरोप हटा दिए गए; आरोपियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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