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महाराष्ट्र सरकार ने NA भूमि रूपांतरण नियम रद्द किया: खेत में घर बनाने के लिए अब किसकी अनुमति चाहिए?
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खेती की जमीन पर घर बनाने के लिए NA की शर्त रद्द: जानें नए नियम
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News18
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11-03-2026, 09:28
खेती की जमीन पर घर बनाने के लिए NA की शर्त रद्द: जानें नए नियम
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सरकार ने कृषि भूमि पर निर्माण के लिए जिला कलेक्टर से 'गैर-कृषि उपयोग' (NA) अनुमति की शर्त रद्द कर दी है.
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नागरिकों को अब स्थानीय ग्राम पंचायत या नगर परिषद से 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) प्राप्त करना होगा.
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इसके बाद जिला कलेक्टर से आधिकारिक निर्माण अनुमति लेनी होगी, जिसे NA उपयोग की मंजूरी के बराबर माना जाएगा.
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यह नया निर्णय ऑक्युपेंसी क्लास-1 और ऑक्युपेंसी क्लास-2 दोनों प्रकार की भूमि पर लागू होता है.
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BPMS (बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एकीकृत NA अनुमोदन सहित निर्माण अनुमतियां प्रदान की जाएंगी.
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