दिल्ली HC का आदेश: सुनील गावस्कर के फर्जी बयान, अनाधिकृत सामान हटाओ.

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Storyboard•23-12-2025, 17:12
दिल्ली HC का आदेश: सुनील गावस्कर के फर्जी बयान, अनाधिकृत सामान हटाओ.
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा, एक्स कॉर्प और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सुनील गावस्कर के नाम से जुड़े फर्जी बयान और अनाधिकृत सामान हटाने का आदेश दिया.
- •गावस्कर ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें गौतम गंभीर और विराट कोहली पर उनके नाम से गढ़े गए बयान शामिल थे.
- •कोर्ट ने मेटा और एक्स कॉर्प को 72 घंटे के भीतर आपत्तिजनक URL हटाने या खुद सामग्री हटाने का निर्देश दिया.
- •फर्जी ऑटोग्राफ सामग्री सहित अनाधिकृत व्यावसायिक शोषण को भी उजागर किया गया, जिसके बाद ई-कॉमर्स विक्रेताओं को आदेश दिए गए.
- •गावस्कर व्यक्तित्व अधिकारों के मुकदमे में कोर्ट जाने वाले पहले क्रिकेटर हैं; कई अन्य हस्तियों को भी ऐसे ही सुरक्षात्मक आदेश मिले हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कोर्ट ने सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, फर्जी सामग्री और सामान हटाने का आदेश दिया.
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