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सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया की पूरी प्रतियां मांगने वाली याचिका खारिज की, सोशल मीडिया अभियान का सुझाव दिया.
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SC ने TOI की पूरी प्रतियां मांगने वाली याचिका खारिज की, सोशल मीडिया अभियान का सुझाव दिया.
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09-03-2026, 17:49
SC ने TOI की पूरी प्रतियां मांगने वाली याचिका खारिज की, सोशल मीडिया अभियान का सुझाव दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने द टाइम्स ऑफ इंडिया की सभी सप्लीमेंट्स के साथ पूरी प्रतियां सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका खारिज की.
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पीठ ने याचिकाकर्ता गौरी शंकर राठौर को स्थानीय वेंडर से संपर्क करने या सोशल मीडिया अभियान चलाने का सुझाव दिया.
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कोर्ट ने याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया, कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक निजी संस्था है, आर्टिकल 32 के तहत नहीं आती.
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याचिकाकर्ता ने केंद्र और अखबार के खिलाफ निर्देश और अखबार से पशु आश्रयों को ₹10 करोड़ दान करने की भी मांग की थी.
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SC ने इसे उपभोक्ता शिकायत बताया और कहा कि इसमें शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.
Storyboard पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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