करदाताओं के लिए चेतावनी: 31 दिसंबर ITR, पैन-आधार लिंक, GST रिटर्न की अंतिम तिथि.

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News18•28-12-2025, 12:38
करदाताओं के लिए चेतावनी: 31 दिसंबर ITR, पैन-आधार लिंक, GST रिटर्न की अंतिम तिथि.
- •31 दिसंबर 2025, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि है, जिसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना और लाभों का नुकसान हो सकता है.
- •व्यवसायों को 31 दिसंबर तक अपने वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने होंगे; देरी से जुर्माना, नोटिस या कर अधिकारियों द्वारा जांच हो सकती है.
- •पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर है; ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे वित्तीय लेनदेन प्रभावित होंगे.
- •इन महत्वपूर्ण समय-सीमाओं को चूकने से अधिक जुर्माना, लाभों का नुकसान या प्रतिबंधित वित्तीय गतिविधियां हो सकती हैं.
- •कर विशेषज्ञ अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं या दस्तावेज़ीकरण संबंधी मुद्दों से बचने के लिए जल्द कार्रवाई करने की सलाह देते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जुर्माने से बचने के लिए ITR, पैन-आधार लिंक और GST रिटर्न के लिए 31 दिसंबर तक कार्रवाई करें.
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