The changes in EPF rules will come into effect from April 1, 2026. (Representative image)
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News1808-02-2026, 11:00

बजट 2026: EPF नियमों में बड़े बदलाव प्रस्तावित, जानें प्रमुख संशोधन.

  • केंद्रीय बजट 2026 ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के कराधान और अनुपालन ढांचे में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं.
  • संशोधनों का उद्देश्य नियोक्ता अनुपालन को सरल बनाना और TDS नियमों को युक्तिसंगत बनाना है, आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XI में बदलाव किए जाएंगे.
  • नियोक्ता योगदान अब PF, NPS और सुपरएनुएशन में कुल 7.5 लाख रुपये की समग्र सीमा के अंतर्गत आएगा, जिससे क्षतिपूर्ति संरचना में अधिक लचीलापन मिलेगा.
  • कर्मचारी 7.5 लाख रुपये तक के कर-मुक्त नियोक्ता योगदान का लाभ उठाना जारी रखेंगे; इस सीमा से अधिक होने पर इसे अनुलाभ के रूप में कर योग्य माना जाएगा.
  • कंपनी के शेयरधारक जो कर्मचारी भी हैं, उन्हें अब सख्त PF सीमाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अन्य कर्मचारियों के समान ढांचे में लाया जाएगा.

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