PF नियमों में बड़ा बदलाव: 7.5 लाख टैक्सफ्री सीमा से सैलरीड कर्मचारियों को राहत.

पर्सनल फाइनेंस
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News18•10-02-2026, 20:42
PF नियमों में बड़ा बदलाव: 7.5 लाख टैक्सफ्री सीमा से सैलरीड कर्मचारियों को राहत.
- •केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में PF नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए हैं, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति बचत के कर नियमों को सरल बनाना है.
- •PF ट्रस्टों के लिए आयकर नियमों को EPF अधिनियम 1952 के साथ संरेखित किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों, नियोक्ताओं और ट्रस्ट प्रबंधन के लिए समान नियम सुनिश्चित होंगे.
- •एक नई 7.5 लाख रुपये की टैक्स-फ्री सीमा प्रस्तावित है, जिसके तहत नियोक्ता द्वारा PF, सुपरएनुएशन फंड और NPS में वार्षिक योगदान कर-मुक्त रहेगा.
- •यदि योगदान 7.5 लाख रुपये से अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि को कर्मचारी की आय माना जाएगा और उस पर कर लगेगा, जिससे जटिल प्रतिशत-आधारित सीमाओं की जगह एक स्पष्ट सीमा मिलेगी.
- •यह बदलाव अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत देगा और कंपनियों तथा PF ट्रस्टों के लिए अनुपालन को सरल बनाएगा, जिससे सेवानिवृत्ति प्रणाली मजबूत होगी.
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