बायजू के CoC विवाद में सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति का आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने Byju's CoC विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश.
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CNBC TV18•27-02-2026, 20:14
सुप्रीम कोर्ट ने Byju's CoC विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश.
•सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की लेनदारों की समिति (CoC) की कानूनी स्थिति से संबंधित विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया.
•यह मामला CoC के स्वतंत्र कानूनी चरित्र पर चेन्नई बेंच के NCLAT के 24 फरवरी, 2026 के फैसले से संबंधित है.
•NCLAT ने फैसला सुनाया कि CoC IBC के तहत एक वैधानिक निकाय है और पारंपरिक न्यायिक व्यक्ति न होने के बावजूद अपने नाम पर मुकदमा चला सकता है.
•यह विवाद थिंक एंड लर्न की चल रही कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) से उपजा है, जिसे IBC की धारा 9 के तहत शुरू किया गया था.
•CoC ने GLAS ट्रस्ट की कार्यवाही में CoC को शामिल न करने के NCLT के फैसले को बरकरार रखने वाले NCLAT के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.